छत्तीसगढ़राज्य

103 केसों से बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं को राहत,

रायपुर। सरकार ने भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ अलग-अलग जिलों में दर्ज 103 गैर-गंभीर राजनीतिक प्रकरणों की वापसी का निर्णय लिया है। गृह विभाग द्वारा जिलों से प्राप्त रिपोर्ट और विस्तृत समीक्षा के बाद कैबिनेट सब कमेटी की अनुशंसा पर यह फैसला लिया गया। न्यायालय से विधिवत स्वीकृति मिलने के बाद 41 प्रकरणों में अभियुक्तों को राहत प्रदान की गई, और संबंधित पुलिस रिकॉर्ड से उनके नाम हटा दिए गए।

बताया गया कि मुंगेली जिले के 2 प्रकरण को वापस लिया गया है। ये मामले अवनी कश्यप, कताहू उर्फ प्रकाश, जनीराम साहू, महेंद्र साहू और संतोष खांडे के विरुद्ध दर्ज किए गए थे। न्यायालय द्वारा 9 जनवरी 2025 को इस प्रकरण की वापसी की स्वीकृति दी गई। बताया गया कि एनएच 130ए पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन कर मार्ग अवरुद्ध करने के मामले में मुकेश रोहरा, राजेश्वर सिंह टंडन, घनश्याम यादव, यश गुप्ता, पंकज सोनी, आनंद देवांगन और राणा प्रताप सिंह के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया था। अदालत 9 जनवरी 2025 को इस प्रकरण की वापसी की स्वीकृति दी गई।

मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के 2 प्रकरण को वापस लिया गया है। मानपुर स्थित तहसील कार्यालय का घेराव कर सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में हरिश लाटिया, शैलेश मिश्रा, कमल अंधारे, रामकेवल विश्वकर्मा, बिरझूराम तारम, भानुराम रावटे, कनकराम राणा, संतोष कोटपारिया, राजू टांडिया उर्फ उमाकांत, भाजेश शाह मंडावी, रेणु टांडिया, मनीष निर्मलकर, भावेश जैन, प्रकाश मिश्रा, राधिका अंधारे, संगीता मिश्रा, कमल किशोर सिन्हा, राजहंस मंडावी, समिम तिगाला, राजा शर्मा,मोहनीस शर्मा, दिनेश मांडवी और अर्जुन जाड़े के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया था। न्यायालय द्वारा 9 जनवरी 2025 को इस प्रकरण की वापसी की स्वीकृति दी गई।

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