छत्तीसगढ़राज्य

सड़कों पर घूमते मवेशियों पर लगाम लगाने कलेक्टर का सख्त आदेश

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उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में सभी विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई, दुर्घटनाओं पर तय होगी जवाबदेही

जिले की सड़कों पर घूमते मवेशियों से बढ़ रही दुर्घटनाओं और ट्रैफिक अवरोध को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोरिया ने संबंधित विभागों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। यह कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा पारित आदेश और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में की जा रही है।

कलेक्टर कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार, पूर्व में भी कई बार निर्देश दिए गए, परंतु संबंधित विभागों द्वारा अपेक्षित गंभीरता नहीं बरती गई, जिससे सड़क दुर्घटनाओं और जन-धन की हानि की घटनाएं बढ़ रही हैं।

प्रमुख निर्देशों में जिले की सभी सड़कों से घुमंतू मवेशियों को प्रतिदिन हटाया जाए।जनपद पंचायत और नगर पालिका अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित मुनादी करवाएं। पशु चिकित्सा विभाग एमयूव्ही वाहन से माइकिंग कराए और मवेशियों के लिए रेडियम बेल्ट जैसे सुरक्षात्मक उपाय अपनाए।

लोक निर्माण विभाग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग द्वारा सड़कों पर नियमित पेट्रोलिंग की जाए।सड़क पर मवेशी की उपस्थिति के कारण दुर्घटना होने या मवेशी की मृत्यु की स्थिति में संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी।

कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि पशु क्रूरता अधिनियम के तहत लापरवाह पशु मालिकों पर कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने कार्यक्षेत्र में इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें तथा की जा रही कार्यवाहियों की जानकारी समय-समय पर उच्च अधिकारियों को उपलब्ध कराएं।
यह आदेश पुलिस अधीक्षक, सीईओ जिला पंचायत, सभी अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, पशु चिकित्सा सेवाएं, आरटीओ, तहसीलदार, जनपद पंचायत एवं नगर पालिका अधिकारियों को भेजा गया है।

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