छत्तीसगढ़राज्य

शहीद वीर नारायण सिंह जी के स्मारक को फ्लेक्स से ढांकना छत्तीसगढ़िया समाज की आस्था का अपमान — जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने FIR की मांग की

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रायपुर । जयस्तंभ चौक स्थित छत्तीसगढ़ के महान स्वतंत्रता सेनानी एवं पुरखा शहीद वीर नारायण सिंह जी के ऐतिहासिक स्मारक को फ्लेक्स-पोस्टर से ढांके जाने के मामले को जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने शहीद के अपमान और छत्तीसगढ़िया समाज की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य बताया है।

जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी, जिला रायपुर द्वारा आज नगर निगम आयुक्त के नाम ज्ञापन तथा थाना गोलबाजार में आवेदन प्रस्तुत कर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई। पार्टी का कहना है कि शहीद वीर नारायण सिंह जी छत्तीसगढ़ के गौरव और पुरखा हैं, ऐसे ऐतिहासिक स्मारक को निजी प्रचार के फ्लेक्स से ढांकना उनके सम्मान के साथ-साथ उनसे जुड़ी छत्तीसगढ़िया समाज की भावनाओं का भी अपमान है।

आवेदन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 285, 270 एवं 352 तथा छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 322 एवं 335 सहित लागू अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। BNS की धारा 285 सार्वजनिक मार्ग में खतरा या अवरोध से संबंधित है, जबकि नगर निगम अधिनियम की धारा 322 सार्वजनिक मार्ग में अवरोध तथा धारा 335 बिना अनुमति पोस्टर/विज्ञापन चस्पा करने से संबंधित है।

पार्टी पदाधिकारियों ने पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों से भी गंभीर चर्चा की। पुलिस प्रशासन द्वारा संबंधित व्यक्ति की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है।

जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने कहा कि शहीद वीर नारायण सिंह जी का सम्मान केवल इतिहास का सम्मान नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़िया समाज की अस्मिता, आस्था और गौरव का सम्मान है। ऐतिहासिक स्मारकों को निजी प्रचार का माध्यम बनने से रोकना आवश्यक है।

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