
- जिला प्रशासन ने नागरिकों से निर्धारित नियमों और वैध मूल दस्तावेजों के साथ ही आधार संबंधी कार्य कराने की अपील की
उत्तर बस्तर कांकेर, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई द्वारा आधार नामांकन एवं आधार में विवरण संशोधन से संबंधित नवीन मानक संचालन प्रक्रिया लागू की गई है। इस परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार ने जिले के सभी नागरिकों से अपील की है कि आधार नामांकन अथवा आधार में किसी भी प्रकार का विवरण अपडेट कराते समय निर्धारित नियमों तथा श्रेणीवार आवश्यक मूल दस्तावेजों का अनिवार्य रूप से पालन करें। इससे आधार संबंधी कार्यों का सुचारू, पारदर्शी एवं त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जा सकेगा।
नाम में बदलाव या सुधार के लिए निर्धारित नियम
यूआईडीएआई द्वारा नाम परिवर्तन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए अलग-अलग श्रेणियों में नियम निर्धारित किए गए हैं। मामूली बदलाव जैसे नाम की वर्तनी में सुधार, नाम का क्रम बदलना, इनिशियल लिखना अथवा मिडिल नेम/सरनेम जोड़ने या हटाने के लिए आवेदक को नाम वाला वैध पहचान प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि आधार में नाम की प्रविष्टि ऑपरेटर की गलती से गलत हो गई है, तो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के आवेदक के लिए अनुबंध-बी तथा 18 वर्ष से कम आयु के आवेदक के लिए अनुबंध-सी के निर्धारित पत्र एवं मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। विवाह अथवा तलाक के बाद सरनेम या नाम में बदलाव के लिए मूल विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दस्तावेज के साथ अनुबंध-डी तथा पहचान प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पूर्ण या बड़ा नाम परिवर्तन के मामले में भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी वैध राजपत्र अधिसूचना तथा पुराने नाम का मूल फोटो पहचान प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आधार में दर्ज नाम से ‘उर्फ’ हटाने के लिए यूआईडीएआई द्वारा निर्धारित पृथक प्रक्रिया एवं आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
जन्म तिथि संशोधन के लिए भी विशेष नियम
18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जन्म तिथि में संशोधन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध डिजिटल एवं क्यूआर कोड युक्त जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। वहीं 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के आवेदकों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड की 10वीं कक्षा की मूल अंकसूची मान्य होगी। यदि पूर्व में ऑपरेटर की गलती से जन्म तिथि गलत दर्ज हो गई हो अथवा जन्म तिथि संशोधन की निर्धारित यूआईडीएआई सीमा समाप्त हो चुकी हो, तो निर्धारित वैध दस्तावेजों के साथ विधिवत नोटरीकृत अनुलग्नक संलग्न करना होगा। इसके बाद ही प्रकरण को क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर निराकरण के लिए अग्रेषित किया जाएगा।
नवीन आधार नामांकन के लिए मुख्य दिशा-निर्देश
नवीन आधार नामांकन के दौरान 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे नामांकन के समय माता अथवा पिता में से किसी एक की भौतिक उपस्थिति अनिवार्य है। बच्चे का डिजिटल जन्म प्रमाणपत्र तथा उपस्थित अभिभावक का मूल पहचान पत्र आवश्यक होगा। जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज माता-पिता के नाम और उनके पहचान पत्र के नाम में पूर्ण समानता होनी चाहिए।
बायोमेट्रिक नियम: 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का केवल फोटो व अभिभावक का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लिया जाएगा। 05 वर्ष से अधिक आयु होने पर बच्चे का निर्धारित बायोमेट्रिक दर्ज किया जाएगा। 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के नागरिक के लिए नवीन नामांकन हेतु मान्य सरकारी फोटो पहचान पत्र तथा जन्म तिथि सत्यापन हेतु वैध डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
केवल मूल दस्तावेज मान्य- आधार सेवा केंद्र पर केवल मूल प्रति ही प्रस्तुत करें। फोटोकॉपी, मोबाईल स्क्रीनशाट अथवा सामान्य स्कैन कॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी। दस्तावेजों में किसी प्रकार की कटिंग, ओव्हर राईटिंग, व्हाईटनर या या छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। बार कोड अथवा क्यूआर कोड युक्त दस्तावेजों पर लिमिनेशन न कराएं।
स्टाम्प व नोटरी की अनिवार्यता
नाम सुधार, अनुबंध-बी, अनुबंध-सी, विवाह संबंधी अनुबंध-डी एवं जन्म तिथि सुधार (लिमिट क्रास एवं त्रुुटि) से संबंधित निर्धारित प्रपत्र का नमूना आधार सेवा केंद्रों पर निःशुल्क उपलब्ध है। आवेदक इस प्रारूप को आधार केंद्र से प्राप्त कर निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर टाईप करवाकर अधिकृत नोटरी से सत्यापित करवाकर सेवा केंद्र में प्रस्तुत कर सकते हैं। सफल नामांकन अथवा अपडेट उपरांत संचालक से पावती पर्ची अवश्य प्राप्त किया जाए, इसमें आईडी नम्बर दर्ज होता है।
आधार सेवा के लिए निर्धारित अधिकारिक शुुल्क
नवीन आधार निःशुल्क, अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट 05 वर्ष व 15 वर्ष की आयु पर निःशुल्क, डेमोग्राफिक अपडेट- नाम, पता, मोबाईल नम्बर अथवा लिंग अपडेट कराने पर 75 रूपए शुल्क निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार पूर्ण बायोमेट्रिक अपडेट- बायोमेट्रिक के साथ फोटो के लिए 125 रूपए शुल्क निर्धारित किया गया है।



