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आपने ही दफ्तर भी दिलाया; केजरीवाल को बंगला दिलाने के लिए HC में AAP

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नई दिल्ली.दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को सरकारी बंगला दिलाने के लिए उनकी पार्टी को हाई कोर्ट का रुख करना पड़ा है। ‘आप’ की याचिका पर गुरुवार को संक्षिप्त सुनवाई हुई जिसमें पार्टी की ओर से कहा गया कि उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से दफ्तर तो मिल गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल को आवास नहीं दिया गया है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 25 अगस्त तक टाल दी है।

‘बार एंड बेंच’ के मुताबिक जस्टिसस सचिन दत्ता की बेंच के सामने गुरुवार को इस मामले की सुनवाई हुई। आम आदमी पार्टी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा कि कृपया प्रार्थना पत्र को देखिए, यह आवास के आवंटन के लिए है। उन्होंने कहा, ‘यदि आप पार्टी प्रमुख हैं तो नियमों के मुताबिक आप आवास के हकदार हैं।’

वकील ने अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा, ‘हमारे पास पार्टी का दफ्तर भी नहीं था। तब इस अदालत ने हमें यह दिलवाया। अब हम आवास के लिए आए हैं।’ जज ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद इस मामले को आगे के लिए टाल दिया। अब इस याचिका पर 25 अगस्त को सुनवाई होगी। गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद अरविंद केजरीवाल ने उन्हें आवंटित बंगला खाली कर दिया था और अपने राज्यसभा सांसद के आवास में रह रहे हैं।

अरविंद केजरीवाल की अगुआई वाली पार्टी ने पिछले साल अक्टूबर में दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर करके आवास दिलाने की मांग की थी।

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