छत्तीसगढ़राज्य

राजधानी में गणेश उत्सव को लेकर गाइडलाइन जारी की

Contact Us :- 9862856285 Contact Us :- 9862856285

रायपुर । राजधानी रायपुर में गणेश उत्सव को लेकर जिला प्रशासन ने विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। सड़क पर पंडाल लगाने से पहले समितियों को प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। साथ ही रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। हर पंडाल में CCTV कैमरा लगाना और स्वयंसेवकों की तैनाती जरूरी होगी।

एडिशनल कलेक्टर उमाशंकर बंदे और एडिशनल एसपी लखन पटले ने गणेश उत्सव समितियों की बैठक लेकर निर्देश दिए। अधिकारियों ने कहा कि एनजीटी के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए। रात में विशेष निगरानी रहेगी और समितियों को सुरक्षा संबंधी सभी इंतजाम करने होंगे।

झांकियों का रूट भी तय कर दिया गया है। शोभायात्रा शारदा चौक – जयस्तंभ – मालवीय रोड – कोतवाली चौक – सदरबाजार – सत्तीबाजार – कंकालीपारा – पुरानी बस्ती थाना – लीलीचौक – लाखेनगर – रायपुरा – महादेवघाट मार्ग से ही निकलेगी। शास्त्री चौक से जयस्तंभ चौक तक झांकियों की अनुमति नहीं होगी। विसर्जन केवल महादेवघाट कुंड में ही किया जाएगा।

गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि झांकियों की ऊंचाई बिजली तारों से सुरक्षित दूरी पर रखी जाए, जनरेटर और वायरिंग सुरक्षित हों, और समितियां अपने सदस्यों व स्वयंसेवकों की सूची थाना प्रभारी को दें। विसर्जन के दौरान छोटे बच्चों और बुजुर्गों को साथ लाने से बचने की सलाह दी गई है।

Related Articles

Back to top button