छत्तीसगढ़राज्य

नौकरी के नाम पर रकम लेने की दोषी महिला प्रधान आरक्षक बर्खास्त

भिलाई । छत्तीसगढ़ शासन गृह पुलिस विभाग ने महिला प्रधान आरक्षक (क्रमांक 942) मोनिका सोनी उर्फ मोनिका गुप्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया है।

विभागीय जांच में यह सिद्ध हुआ कि उन्होंने एक व्यक्ति से नौकरी दिलाने के नाम पर अवैध रकम ली और अपने पद का दुरुपयोग किया। इस पर एसएसपी विजय अग्रवाल ने निलंबन के बाद बर्खास्तगी का आदेश जारी किया।

एसएसपी ने बताया कि मोनिका सोनी पर आरोप था कि उन्होंने अभय कुमार की पुत्री प्रीति पटेल साहू से नौकरी दिलाने के नाम पर राशि लेकर पुलिस नियमावली एवं सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन किया।

इस मामले में 28 अक्टूबर 2024 को विभागीय जांच शुरू हुई, जिसमें साक्ष्य और गवाहों के बयान दर्ज किए गए।

जांच रिपोर्ट में आरोप प्रमाणित पाए गए।

मोनिका को 19 जुलाई 2025 को आरोपपत्र दिया गया, लेकिन उन्होंने समय पर जवाब नहीं दिया। 28 जुलाई को अंतिम स्मरण पत्र जारी होने के बाद भी कोई उत्तर न देने पर उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

Related Articles

Back to top button