छत्तीसगढ़राज्य

किसानों को उद्यानिकी फसलों का बीमा 31 जुलाई तक कराने की अपील

रायपुर। खरीफ मौसम वर्ष 2026-27 के लिए पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना छत्तीसगढ़ में लागू कर दी गई है। इसके तहत महासमुंद जिले के उद्यानिकी फसल उत्पादक किसानों से 31 जुलाई 2026 तक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा कराने की अपील की गई है, ताकि प्राकृतिक आपदाओं एवं प्रतिकूल मौसम से होने वाले संभावित नुकसान की स्थिति में उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिल सके।

सहायक संचालक उद्यान श्री पायल साव ने बताया कि योजना के अंतर्गत टमाटर, बैंगन, अमरूद, केला, पपीता, मिर्च तथा अदरक जैसी अधिसूचित उद्यानिकी फसलों का बीमा कराया जा सकता है। जिले के इच्छुक ऋणी एवं अऋणी किसान निर्धारित अंतिम तिथि तक अपने निकटतम सहकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) अथवा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से फसल बीमा का लाभ ले सकते हैं।

उन्होंने बताया कि योजना से संबंधित अधिक जानकारी एवं मार्गदर्शन के लिए किसान बीमा कंपनी के जिला प्रतिनिधि श्री रंजीत कुमार साहू (मोबाइल: 90396-56263) से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा संबंधित विकासखंड के उद्यानिकी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से भी योजना के संबंध में जानकारी प्राप्त कर बीमा प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।

महासमुंद विकासखंड के लिए उद्यान विकास अधिकारी श्री नोहर सिंह निषाद तथा ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी श्री रेवती रमन पटेल, बागबाहरा के लिए ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी सुश्री घनिता पटेल, पिथौरा के लिए ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी श्री कैलाश कुमार नायक, बसना विकासखंड के लिए श्री उपेन्द्र कुमार नाग तथा सरायपाली विकासखंड के लिए ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी श्री गुरुदत्त यदु एवं श्री लामेन्द्र सिंह किसानों को आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहयोग उपलब्ध कराएंगे।

उद्यान विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा कराकर शासन की इस महत्वपूर्ण योजना का अधिकतम लाभ उठाएं।

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